देवास। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य , सुरक्षा और आंशकित संकट से बचाव करने तथा क्षेत्र की शांति , सुरक्षा और कानून – व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कलेक्टर डॉ . श्रीकान्त पाण्डेय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के तहत् निषेधाज्ञा जारी की है जिसके अनुसार संपूर्ण देवास जिले में तत्काल प्रभाव से ” लॉक डाउन ” घोषित किया जाता है । इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । जिला देवास की समस्त भौगौलिक सीमाएं , आवागमन हेतु प्रतिबंधित रहेगी, जिले के सभी व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बन्द रहेंगे । जिले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सभी गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी । राष्ट्रीयकृत बैंकिंग संस्थान के अतिरिक्त अन्य सभी वित्तीय कम्पनियों एवं बीमा संस्थानों के कार्यालय बंद रहेंगे । जिले के समस्त शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालय , आम जनता के लिए बंद रहेंगे । कोरोना संकमण से प्रभावित व्यक्तियों को स्थानीय / शासकीय चिकित्सक एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित चिकित्सीय व्यवस्था एवं समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा । उन्हें इलाज की अवधि में शासन द्वारा निर्धारित आइसोलेशन या क्वारेनटाइन में रहकर चिकित्सीय परामर्श का अनुपालन करना होगा । कोविड – 19 , अर्थात् कोरोना वाइरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति , जिसमें संक्रमण के लक्षण हैं , वह या उसका परिवार अपना पता एवं वांछित जानकारी संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायेगा , ताकि उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की जा सके । जिले के समस्त स्थानीय पार्क एवं पर्यटन स्थल आदि बंद रहेंगे । धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे उन्हें खोलने , बंद करने , प्रार्थना , उपासना आदि हेतु सम्बन्धित पुजारी / इमाम / पादरी / ज्ञानी / आदि को आवागमन की अनुमति होगी । समस्त मोल एवं माल में संचालित समस्त दुकाने , आउटलेट , शोरूम आदि बंद रहेंगे। अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व अपने पर्यवेक्षण में फसल कटाई प्रयोग जारी रख समस्त नागरिकों को जिला प्रशासन या शासन द्वारा जारी एडवायजरी / निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा । चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके अतः दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 144 ( 1 ) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।
शांति व कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य में उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिस , प्रशासनिक , स्वास्थ्य विभाग , पेयजल , विद्युत आपूर्ति , अग्निशमन सेवा , दूरसंचार आदि से जुड़े कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे । शासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालय के ऐसे कर्मचारी / अधिकारी , जिनकी आपातकालीन कार्य में आवश्यकता नहीं है , उन्हें अपने निवास पर रहकर शासकीय कार्य करने की अनुमति उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकेगी । वे मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी उनसे कार्यालय में कार्य करवा सकेंगे । कानून – व्यवस्था से संबंधित अधिकारी , निजी चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी , अग्निशमन सेवा , किराना दुकान / स्टोर्स , इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के विधिमान्य पत्रकार , सब्जी एवं फल व्यापार में संलग्न व्यापारी तथा थोक सब्जी मार्केट , पेट्रोल – डीजल – सी . एन . जी – एल . पी . जी पम्प , गैस एजेन्सियां , टिफिन पार्सल सेवाएं , दूध विक्रय केन्द्र एवं दूध की दुकानें आदि के संचालन एवं डीजल – पेट्रोल – केरोसीन – तेल और गैस परिवहन में संलग्न वाहन आदि को संक्रमण से सुरक्षा की शर्त पर आवश्यक छूट प्राप्त होगी । शासकीय कार्य हेतु बैंकिंग संस्थान संचालित हो सकेंगे , किन्तु आम संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा । ए . टी . एम का संचालन पूर्ववत् होता रहेगा । दवाईयों व चिकित्सा उपकरण की दुकानों , हॉस्पिटल तथा चिकित्सीय उपकरण एवं औषधियों के उत्पादन एवं निर्माण में संलग्न इकाइयों को आवश्यक छूट प्राप्त होगी । खाद्य पदार्थ निर्माण एवं फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को आवश्यक छूट प्राप्त होगी । अन्य जिले की ओर आने – जाने वाले किसी भी प्रकार के वाहन बिना रुके जिले के सड़क मार्गों से गुजर सकेंगे । अगर किसी व्यक्ति को किन्ही विशिष्ट कारणों से जिले से बाहर निकलना आवश्यक है या जिले के बाहर से इस जिले में प्रवेश करना आवश्यक है , तो संबंधित थाना क्षेत्र से वह निर्धारित प्रारूप में अनुमति प्राप्त कर सकेगा । आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण , अपने – अपने क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) / नगर पुलिस अधीक्षक एवं ब्लॉक मेडिकल अधिकारी से परामर्श कर आवश्यक छूट देने के संबंध में निर्णय ले सकेंगे । इस कार्यालय द्वारा पूर्व में कुछ प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू किये हैं , जो आवश्यकतानुसार इस आदेश के साथ – साथ प्रभावशील रहेंगे । इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा । यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक प्रभावशील रहेगा तथा इसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा ।
आदेश ध्यान से पढ़ें
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