देवास। नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ करना एक आरोपी को महंगा पड़ा देवास न्यायालय ने आरोपी को 4 वर्ष कारावास की सजा दी है।
उप संचालक (अभियोजन) जिला देवास, श्री अजयसिंह भंवर एवं एडीपीओ सुश्री मधुलिका मेव सहायक मीडिया सैल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.07.2019 को दोपहर करीब 10ः30 बजे उत्तरजीवी अपने घर से सायकल लेकर अनाज मण्डी रोड़ पर सायकल सीख रही थी, उसके सामने से एक व्यक्ति पैदल चल कर आया और उसकी सायकल पकडकर और उसे सायकल सेे गिरा दिया। जिसके बाद उस व्यक्ति ने बुरी नियत से उसे पकड़ा। जब वह चिल्लाई तो अनाज मण्डी रोड़ पर खडे सुमित सर्राफ तथा विषाल चैहान आ गये, जिन्होने उसका बीच-बचाव किया। उत्तरजीवी ने चेहरा देखा, तो मेहरबान मथानिया, निवासी ग्राम आम गुराड़िया का था, जिसने चार वर्ष पूर्व उसके बड़े पापा के ढ़ाबे पर काम किया था। उत्तरजीवी ने घटना अपने पिता को बतायी और थाने पर रिपोर्ट करने गयी। उक्त कथनो के आधार पर थाना सोनकच्छ में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा अभियुक्त मेहरबान को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओ में अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, (पाॅक्सो एक्ट) जिला देवास द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए जिसमें आरोपी मेहरबान पिता-भूरूलाल, उम्र 22 साल निवासी-आम गुराड़िया रूपा, तहसील-सोनकच्छ जिला देवास केा धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 (पाक्सों एक्ट) में दोषी पाते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला देवास द्वारा पैरवी संपादित की गई। श्रीमति अलका राणा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवास व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक 538 अतुल सिंह कुशवाह का विशेष सहयोग रहा।
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