देवास। म.प्र. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अतंर्गत शासन निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत आरक्षण की कार्यवाही दो चरणों में की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती शीतला पटले ने बताया कि इसके तहत प्रथम चरण में दिनांक 27 जनवरी 2020 को प्रातः 11 बजे से समस्त जनपद पंचायत कार्यालयों पर किया जाएगा। जिसमें जिले की 512 ग्राम पंचायतों के लिए उनके वार्डों में पंचों के पदों का वर्गवार आरक्षण जिसमें अजा एवं अजजा वर्ग का आरक्षण जनसंख्या के प्रतिशतता के आधार पर अवरोही क्रम में तथा अन्य पिछडा वर्ग का आरक्षण चक्रानुक्रम व लॉट डालकर किया जायेगा। जिले की 512 पंचायतों में सरपंच पदों का वर्गवार आरक्षण चक्रानुक्रम व लॉट डालकर किया जावेगा।
सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि उपरोक्त आरक्षण कार्यवाही में प्रत्येक प्रवर्ग अजा/अजजा/अ.पि.वर्ग/अनारक्षित में 50 प्रतिशत महिला पदों का आरक्षण चक्रानुक्रम व लॉट प्रक्रिया से किया जावेगा। ग्राम पंचायतों के वार्डो एवं सरपंच पदों के आरक्षण की कार्यवाही संपादित कराने हेतु कलेक्टर जिला देवास द्वारा समस्त संबंधित अनुविभागी अधिकारी/तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय द्वारा उपरोक्त आरक्षण की कार्यवाही की विडियोंग्राफी कराने तथा पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कराने के निर्देश संबधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को दिए गए है। उपरोक्त आरक्षण की कार्यवाही में आमजन एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित होकर आरक्षण की कार्यवाही का अवलोकन कर सकते है।
इसी प्रकार द्वितिय चरण में दिनांक 30 जनवरी 2020 को प्रातः 11 बजे से जिला पंचायत देवास के कार्यालय पर जनपद पंचायत के वार्डो, जिला पंचायत के वार्डो एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों का प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही की जावेगी।
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