नशे में गाड़ी चलाने की बात पर हुआ था विवाद, जून 2017 में मक्सी बायपास स्थित कॉलोनी में हुई थी घटना देवास। चाकू मार कर एक युवक की हत्या के माम...
- नशे में गाड़ी चलाने की बात पर हुआ था विवाद,
- जून 2017 में मक्सी बायपास स्थित कॉलोनी में हुई थी घटना
देवास। चाकू मार कर एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाने देने की बात पर विवाद किया और चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी थी। मृतक एक टायर कंपनी में काम करता था।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खाण्डेगर ने बताया पांच जून 2017 को प्रातः 6 बजे बिलावली निवासी जवाहरसिंह मक्सी बायपास के समीप स्थित भक्ति एवेन्यू परिसर में घूमने गया था। इस दौरान पानी की टंकी के पास उसने खून से लथपथ युवक का शव पड़ा देखा। इस पर जवाहर सिंह मर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बीएनपी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। जांच अधिकारी उपनिरीक्षक आरके शर्मा ने अनुसंधान में मृतक के मोबाइल फोन की काॅल डिटेल निकाली व घटनास्थल के आसपास स्थित सीसीटीवी कैमरों के फूटेज देखे। जांच में यह बात सामने आई कि मृतक दीपेश एक टायर कंपनी में काम करता था और बाइक से टूर करता था। 4 जून 2017 को आरोपी बबलू राणे निवासी ग्राम धनोरा थाना सारंगपुर के साथ दीपेश ने मक्सी की वाइन शॉप पर शराब पी थी। इसके बाद आरोपी बबलू बाइक पर बैठकर दीपेश को साथ लाया। नशे में गाड़ी चलाने की बात को लेकर विवाद होने से मक्सी बायपास के पास सुनसान पड़ी भक्ति एवेन्यू परिसर में पेशाब करने के बहाने दीपेश को बाइक से उतार दिया। जैसे ही दीपेश उतरा वैसे ही आरोपी बबलू ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गाड़ी की डिक्की से चाकू निकालकर दीपेश की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मृतक दिपेश का मोबाइल लेकर मौके से भाग गया। आरोपी की गिरफ्तारी व जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में बुधवार को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने निर्णय पारित कर आरोपी बबलू राणे (20) को हत्या के मामले में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 404 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन अजयसिंह भंवर ने की
COMMENTS