देवास। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत देवास में पहला मामला दर्ज हुआ है जिसमे कोर्ट के बाहर नाराज़ शौहर ने पत्नी को तीन तलाक बोल दिया जिस पर सिविल लाइन थाने में मुक़दमा दर्ज किया गया है।
सिविल लाइंस थाना पुलिस के अनुसार मोहसीनपुरा निवासी रहनुमा की शादी वहीं के रहने वाले अब्दुल कदीर से हुई थी। बाद में अब्दुल कदीर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। रहनुमा ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दहेज प्रताड़ना का उनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। 22 अगस्त को उसकी पेशी थी। इसलिए रहनुमा अपने भाई रसीद शेख के साथ कोर्ट गई थी। पेशी होने के बाद जैसे ही वह कोर्ट से बाहर आई तो शौहर अब्दुल कदीर ने उसके साथ गालीगलौज की और राजीनामा करने का दबाव बनाया। इस पर रहनुमा ने राजीनामा करने से मना किया तो आरोपी ने तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया।
फरियादी ने अपने माता-पिता को मामले की जानकारी दी और नाहर दरवाजा थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। नाहर दरवाजा पुलिस मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का होने से शून्य पर केस दर्ज कर प्रकरण सिविल लाइंस थाने भेजा। इसके बाद सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गालीगलौज सहित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धाराओं में केस दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है।
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