देवास। देवास आबकारी विभाग ने है कन्नौद रोड पर बिजवाड़ के पास अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। विभाग ने भूसे के बीच छुपाई गई 350 पेटी अंग्...
देवास। देवास आबकारी विभाग ने है कन्नौद रोड पर बिजवाड़ के पास अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। विभाग ने भूसे के बीच छुपाई गई 350 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त की है जिसकी कीमत करीब 23 लाख आंकी गई है।
आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर विक्रमदीप सांगर ने बताया एक ट्रक में 1200 पेटी शराब आती है इसलिए यह भी आशंका है की शराब रास्ते में कहीं उतारी भी गई होगी। शराब पंजाब में बनाई गई है और अरुणाचल प्रदेश में बेची जानी थी। लेकिन इसे मध्य प्रदेश के रास्ते गुजरात ले जाया जा रहा था।
वृत कन्नौद के प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री संदीपसिंह चैहान मय स्टाफ के रात्रि गश्त का कार्य करते हुए राजकीय राजमार्ग इन्दौर-नेमावर रोड़ पर बिजवान तहसील कन्नौद के पास वाहन चेंकिंग कर कर रहे थे। इसी दौरान इन्दौर से कन्नौद की ओर से आते हुए वाहन ट्रक क्रमांक MP09HG8587 को चेकिंग के लिए रोकने का प्रयास किया किन्तु वाहन चालक द्वारा वाहन को न रोकते हुए वाहन को भगाने का प्रयास करने पर आबकारी उपनिरीक्षक द्वारा उसका पीछा कर उसे रोका गया एवं रोक कर मौके पर वाहन की विधिवत तलाशी लेने पर 350 पेटी विदेशी मदिरा व्हिस्की (रायल जनरल रिजर्व व्हिस्की की 170 पेटियां पावो में तथा हाईटाईम प्रिमियम व्हिस्की की कुल 180 पेटीयां बोतलो मे) बरामद की गई जो कि भूसे के बोरो से छुपाकर रखी गई थी। वाहन चालक के पास कोई पास मदिरा की वैद्यता के संबंध में कोई वैधानिक पारपत्र या अभिलेख नहीं होने से बरामद विदेशी मदिरा की कुल 350 पेटीयां जिसमें 3150 ब.ली. मदिरा तथा वाहन टाटा ट्रक को कब्जे आबकारी लेकर विधिवत जप्ती की कार्यवाही की गई तथा वाहन चालक सगीर खान निवासी धार तथा क्लीनर अरबाज दीवान निवासी अमझेरा धार को विधिवत गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क, 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
प्रकरण की प्रारंभिक विवेचना में यह तथ्य आया है कि जप्तशुदा मदिरा पंजाब राज्य में निर्मित होकर अरूणाचल प्रदेश में विक्रय हेतु निर्धारित थी तथा हरियाणा के सोनीपत से गुजरात राज्य ले जाना थी। इस बात की भी आशंका है कि रास्ते में इसमे से कुछ मदिरा अन्य स्थानों में भी उतारी गई हो, क्यांेकि जप्त वाहन टाटा ट्रक में सामान्यतः 1000 से 1200 पेटीयां आती है। जप्त मदिरा का मध्यप्रदेश में प्रचलित विक्रय दरो के हिसाब से बाजार कीमत लगभग रू. 23,32,800/- तथा जप्त वाहन टाटा ट्रक का अनुमानित कीमत लगभग रू. 15,00,000/- इस प्रकार कुल जप्त सामग्री का कीमत रू. 38,32,800/- है। प्रकरण प्रारंभिक विवेचना में है, तथा मदिरा के स्त्रोत के बारे में अनुसंधान किया जावेगा। आबकारी की टीम उपनिरीक्षक श्री संदीपसिंह चैहान एवं आरक्षक श्री शंकरलाल पर्ते तथा श्री अरविंद जिनवाल द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।
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