देवास लाइव । पिछले साल मई में कुबेर नगर में रहने वाली एक किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी पाया ...
देवास लाइव । पिछले साल मई में कुबेर नगर में रहने वाली एक किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी पाया है। 28 मई 2018 को किशोरी लापता हो गयी थी। तलाश के बाद भी उसका पता नही चलने पर अगले दिन सिविल लाइन थाने जाकर अपहरण व गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज करवाया गया था।
संदेही के रूप में अरुण चौहान निवासी त्रिलोकनगर का नाम बताया गया था। जांच में वही अपहरण व दुष्कर्म करने वाला निकला। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवास (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) ने आरोपी अरूण को पाक्सो एक्ट में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी सजा सहित 6500 रुपये का अर्थदंड भी किया गया।
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