देवास। मप्र शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2019-20 में गेहूं पंजीयन का कार्य जिले में 21 जनवरी से प्रारंभ हो गया है जो कि 23 फरवरी तक जिले के 48 खरीदी केंद्रों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सभी किसानों को नवीन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, इसमें वह किसान भी सम्मिलित है, जिनके द्वारा पूर्व वर्षों में पंजीयन का विक्रय किया गया हो।
पंजीयन के लिए ये लगेंगे दस्तावेज
आधार नंबर, समग्र परिवार आईडी तथा स्वयं का मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयकृत या शिड्यूल बैंक में स्वयं का एकल खाता नंबर (संयुक्त खाता मान्य नहीं), बैंक ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड तथा बैंक पासबुक की छाया प्रति का विवरण, भूमि खाते, खसरा, ऋण पुस्तिका, वनाधिकार पट्टे आदि की प्रति तथा भूमि स्वयं के नाम पर न होने पर भू-स्वामी के साथ निर्धारित प्रारूप में सिकमी/बटाई की अनुबंध की प्रति देना होगी। उन्होंने कहा कि आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी यूनिक है अर्थात यह नंबर पंजीयन होने के बाद किसी दूसरे कृषक के लिए दर्ज नहीं हो पाएंगे। उपार्जन केंद्रों पर किसानों का पंजीयन नि:शुल्क किया जाएगा। राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी हेतु तैयार किसान एप में प्रदर्शित रकबा/भूमि, फसल अनुसार ही किसान पंजीयन होंगे। उन्होंने वे समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे गिरदावरी पोर्टल पर प्रदर्शित रकबा तथा उपरोक्त दस्तावेज सहित पंजीयन नजदीकी खरीदी केंद्र पर जाकर कराएं।
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